चंडीगढ़, 1 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली नियम, 2022’ को अंतिम रूप देने के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना द्वारा ‘हरियाणा लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली अधिनियम, 2021’ को बनाया था, अधिनियम की धारा 24 के तहत राज्य सरकार के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। इसलिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, उक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत ‘हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली नियम, 2022’ की आवश्यकता है। इसलिए ‘हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली नियम, 2022’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। Post navigation भाल्खी एम्स की स्थापना के लिए भूमि एक रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ लीज पर देने के प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मंत्रिमण्डल की बैठक में 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई