शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आठ और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित

चंडीगढ़, 17 नवंबर- हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आठ और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि मूल नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति, नगर नियोजन योजनाएँ, सुधार न्यास योजनाएँ, पुनर्वास योजनाएँ, सभी प्लॉट आकार और अन्य उपयोगों के लिए नियमित कॉलोनियाँ और अधिसूचित कॉलोनियाँ (संस्थागत और व्यावसायिक उपयोग / 1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के स्थलों को छोड़कर) की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दी जाएगी। इसी प्रकार, 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग हेतु मूल नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों की समय-सीमा में दी जाएगी।

श्री कौशल ने कहा कि 5000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के स्थलों के लिए मूल नगरपालिका सीमा में वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। इसी तरह, भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत), जहां अपराध का शमन न हो, के मामले में 20 दिनों की समय सीमा के भीतर मंजूरी दी जाएगी।

श्री कौशल ने कहा कि भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत साइट की बजाय), जहां अपराध का शमन न हो, के मामले में 20 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। इसी प्रकार, राज्य के नियंत्रित क्षेत्रों व कन्फर्मिंग जोन के प्रकाशित अन्तिम विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित इकाईयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।

उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-विधियां, 2018 और हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप-विधियां, 2019 के तहत विज्ञापन अधिकार प्रदान करने हेतू अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। इसी तरह, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम भी 5 दिन में पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।  

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