चिंटल पैराडिसो के डी टावर को बंद करके गिराने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

मैजिस्ट्रेट जाँच की रिपोर्ट आने के बाद गुरुग्राम के ज़िलाधीश ने जारी किए
ये आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर डी-टावर अलाटियों, फ़्लैट मालिकों के क्लेम सेटल करने के डिवेलपर को दिए निर्देश
डीटीपी इंफोर्समेंट को बनाया गया नोडल अधिकारी

गुरुग्राम 9 नवंबर। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 35 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसके सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो के डी -टावर को स्थाई तौर पर बंद करते हुए टावर को तुरंत प्रभाव से धराशाही करने की प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश दिए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में मेसर्स चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडिसो हाउसिंग कंपलेक्स के फ्लैट मालिको/ अलॉटियों को आदेशों के जारी होने के 60 दिनों के भीतर उनकी सारी देनदारी व लायबिलिटी आदि के मामलों का निपटारा करने के निर्देश भी दिए हुए है। इस कार्य को लेकर डीटीपी इंफोर्समेंट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनकी देखरेख में यह कार्य किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा -188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 , 60 व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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