अभियान के तहत आवेदन करने वाले नए मतदाताओं का नाम जनवरी में प्रकाशित होने वाली सूची में दर्शाया जाएगा- उपायुक्त
जिला में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व संशोधन के लिए 19 व 20 नवंबर तथा 3 व 4 दिसंबर को सभी बूथों पर आयोजित किए जाएंगे विशेष कैम्प
बूथों की चैकिंग के लिए लगाई गई टीमें, रोजाना भेजेंगी रिपोर्ट

गुरुग्राम, 2 नवंबर। गुरुग्राम जिला में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व पुराने मतदाता की आपत्तियों व दावों के अनुरूप संशोधन के लिए 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 व 20 नवंबर तथा 3 व 4 दिसंबर को सभी बूथों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे। आमजन इन बूथों पर जाकर अपने नए वोट बनवाने के साथ अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं। इस अभियान के तहत बूथों की चैकिंग को लेकर क्षेत्रवार टीमें लगाई गई हैं जो रोजाना इन बूथों की चैकिंग कर इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजेंगी।

19 व 20 नवंबर तथा 3 व 4 दिसंबर को होंगे विशेष कैंप आयोजित, चैकिंग के लिए लगाई गई टीमें

इस बारे में आज उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नही है और उनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक है , वे फार्म नंबर-6 भरकर नया वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को फार्म के साथ रंगीन फोटो, आयु व रिहायशी प्रमाण पत्र लगाना होगा। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं की वोट बनवाने के लिए 19 व 20 नवंबर तथा 3 व 4 दिसंबर को शनिवार व रविवार के दिन प्रातः 9 से सांय 5 बजे तक विशेष अभियान के तहत कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी बीएलओ द्वारा मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाकर दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस अभियान के तहत बूथों की चैकिंग को लेकर क्षेत्रवार टीमें लगाई गई हैं जो रोजाना अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेंगी।

1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों का डेटा एकत्रित कर बनवाई जाएगी वोट, विभागों को व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए कि वे अपना वोट बनवा लें। उन्होंने बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं ताकि उनके वोट बनवाएं जा सके। इसके साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास , विकास एवं पंचायत विभाग , स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मुनादी करवाते हुए इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा।

नए वोट बनवाने के साथ लोगों के आधार कार्ड को वोटर कार्ड से भी किया जाएगा लिंक- उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि नए वोट बनवाने के साथ लोग अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए बूथों पर आप्रेटरों व सीएससी केन्द्रों पर व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से उपस्थित सिविल सर्जन से कहा कि वे सीएचसी व पीएचसी सहित नागरिक अस्पताल में इस अभियान के पोस्टर आदि चस्पा करवाएं। इसके साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों व कार्यकताओं के माध्यम से इस बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त निशंात कुमार यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर 01 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जिला गुरुग्राम के चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में गलतियां दूर करने, मृत्यु को प्राप्त मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस दौरान अब तक जिन लोगों के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, वे नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन मोड के तहत मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी की मदद से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप व www.voterportal.eci.gov.in अथवा www.nvsp.in पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह प्रकिया पूरे वर्ष चलती है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से यह एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो नए मतदाता नवंबर माह में आवेदन करेंगे, उनका नाम 05 जनवरी 2023 को प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में दर्शाया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए 19 व 20 नवंबर तथा 3 व 4 दिसंबर को शनिवार व रविवार के दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नया वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6, अप्रवासी भारतीय के लिए फार्म -6ए में, अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म नंबर-7 तथा मतदाता के किसी भी ब्यौरे में शुद्धि हेतु फार्म नंबर 8 में, उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर फार्म नंबर -8 में आवेदन दे सकते हैं।

error: Content is protected !!