हरियाणा में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में होगा उपचुनाव

उपचुनाव की घोषणा से तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू

चंडीगढ़, 3 अक्तूबर – भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रिक्ति को भरने के लिए आज उपचुनाव की घोषणा कर दी है। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र – 47 में उपचुनाव होगा। उपचुनाव की घोषणा होते ही तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 3 नवंबर, 2022 को होगा। 

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्तूबर, 2022 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर है, जबकि नामांकन की जांच 15 अक्तूबर को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 17 अक्तूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 3 नवंबर, 2022 को मतदान होगा और 6 नवंबर, 2022 को मतों की गणना की जाएगी।

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्ध करवाई गई है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

उपचुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान के लिए मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदाता अपनी पहचान के ‌लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को भी प्रस्तुत कर सकता है।

इन वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं।

उन जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी, जिनमें इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा या आंशिक हिस्सा आता है।

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