-आरोपियों के खिलाफ अलग-2 धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज – डीसीपी वैस्ट

गुरूग्राम, 15 सितंबर। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति में शिकायत करने पर ठेकेदार द्वारा शिकायतकर्ता के घर जाकर उसे डराने धमकाने के मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफतार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है।

यह जानकारी डीसीपी वैस्ट दीपक सहारण ने आज अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ता अशोक ने सैक्टर-10 में उक्त ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए थे। उक्त मामले में मुख्यमंत्री द्वारा विजिलेंस के अधिकारियों को जांच सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे।

उसके बाद शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त ठेकेदार 11 सितंबर की शाम को सैक्टर-10 स्थित उसके निवास स्थान पर कुछ लोगों के साथ रोड़ रोलर लेकर पहुंचा और उसके साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौच की। इस मामले में 12 सितंबर को शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत की जिसके आधार पर संबंधित पुलिस थाने मे एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में आरोपी व्यक्ति तथा सुपरवाइजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं – आईपीसी की धारा 294, 504, 506, 148, 149 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

डीसीपी वेस्ट ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। अभी तक की गई जांच में पाया गया है कि उक्त ठेकेदार के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में एक कार तथा स्कूटी को कब्जे में लिया है। इसके अलावा, पुलिस ने मौके से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी ली गई है ताकि तथ्यों की बारिकी से जांच पड़ताल की जा सके।

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