होटल में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर मामला दर्ज

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई
ढाणी शंकर वाली बिलासपुर में यादव होटल पर अवैध अहाता
छापे के समय मौके पर लोग शराब का सेवन करते मिले  

फतह सिंह उजाला
पटौदी । 
होटल में बिना लाइसेंस के शराब परोसे जाने पर मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और एक्साइज विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रुप से की गई जांच में पाया गया कि होटल में शराब परोसने अथवा पिलाने का लाइसेंस नहीं है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मिली सूचना के बाद बिलासपुर क्षेत्र के बिनोला गांव में अंग्रेजी शराब के ठेका विदेशी ठेका के पास बने यादव होटल को चेक किया गया।

सब इंस्पेक्टर सतवीर सिंह , सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह,  इंस्पेक्टर विकास सिंह आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा बजाज कंपनी के पास बिनोला क्षेत्र में अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके के पास बने यादव होटल के विषय में एक शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंच जांच की गई । इस जांच के दौरान यादव होटल पर चार-पांच व्यक्ति बैठकर बीयर का सेवन कर रहे थे । मौके पर यादव होटल के मालिक रवि पुत्र रामू निवासी ढाणी शंकर वाली से जब होटल में शराब पिलाने अथवा परोसने का लाइसेंस मांगा गया, तो वह जांच दल को इस संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज या लाइसेंस उपलब्ध नहीं करवा सका । यादव होटल में ही बांस की झोपड़ी के अंदर टेबल पर तीन बीयर की बोतल डिस्पोजल गिलास अन्य मारका की बीयर की बोतल भी प्राप्त हुई ।

इसके उपरांत मौके से बरामद बीयर की बोतल में से ही सैंपल लेकर जांच के लिए कलेक्ट किया गया । इस मामले में थाना बिलासपुर में यादव होटल मालिक के खिलाफ बिना लाइसेंस के बीयर और शराब पिलाने के आरोप में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है । जांच अधिकारियों के मुताबिक समय-समय पर इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। किसी भी प्रकार के नशे के अवैध काम को और अधिक फैलाने का मौका नहीं दिया जाएगा। विभिन्न होटल इत्यादि पर जांच के दौरान बिना लाइसेंस शराब पिलाने या परोसने के मामले पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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