शराब का अवैध अहाता और फ्लेवर हुक्का बार पर छापा

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता तथा एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई
द्वारका एक्सप्रेस वे खेड़की दौला में दा लाइन टाउन अवैध अहाता
डिमांड के अनुसार शराब और फ्लेवर्ड हुक्के उपलब्ध करवाए जाते
खेड़की दौला थाना में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

फतह सिंह उजाला
पटौदी । 
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और एक्साइज विभाग गुरुग्राम की संयुक्त टीम के द्वारा की गई छापेमारी में शराब का अवैध अहाता और फ्लेवर हुक्का बार पर छापा डाला गया । यह अवैध अहाता और फ्लेवर हुक्का पिलाने की सुविधा का कार्य द्वारका एक्सप्रेस वह थाना खेड़की दौला क्षेत्र में दा लाइन टाउन नाम से चल रहे एक अवैध अहाता पर उपलब्ध करवाई जा रही थी।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम को एक सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 84 निकट द्वारका एक्सप्रेसवे खेड़की दौला थाना क्षेत्र में दा लायन टाउन के नाम से अवैध रूप से अहाता चलाया जा रहा है । अवैध अहाता में संचालक के द्वारा अवैध रूप से शराब पिलाने के साथ फ्लेवर हुक्का का सेवन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही थी । इस सूचना पर जब मुख्यमंत्री उड़नदस्ता तथा एक्साइज विभाग गुरुग्राम की संयुक्त टीम के द्वारा मौका पर पहुंचकर जांच की गई तो प्राप्त हुई सूचना सही पाई गई । इसके बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और एक्साइज विभाग की टीम के द्वारा इस अवैध अहाता में शराब पिला रहे सचिन सिंह महंत पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी गांव पीपल मंडी थाना टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड और दीपक सिंह पुत्र बचन सिंह गांव जखोली थाना टिहरी गढ़वाल इन दोनों से अहाता चलाने के संबंध में जरूरी दस्तावेज और कागजात उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया।

इसके बाद में इन दोनों ने बताया कि यह अहाता जीतू नामक व्यक्ति का है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और एक्साइज विभाग गुरुग्राम की टीम को दा लायन टाउन नामक अवैध अहाता मैं मौका से एक हुक्का चिलम सहित और उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला अलग-अलग प्रकार का फ्लेवर बरामद किए गए । बताया गया है कि किसी भी बार अहाता में फ्लेवर हुक्का का इस्तेमाल किया जाना या फिर इसकी सुविधा उपलब्ध करवाया जाना पूरी तरह से गैरकानूनी और वर्जित है । अहाता में मौजूद लोग जब संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके तो इसके बाद में खेड़की दौला थाना में आबकारी अधिनियम और 46 कोटपा एक्ट 2003 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी और अहाता में अवैध रूप से शराब का परोसा जाना तथा फ्लेवर हुक्का की सर्विस दिए जाने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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