आरोपियों की पहचान ’रिहान, सोएब, अकबर, सोएब’ के रूप में हुई
मारपीट सहित डरा धमका कर कम्पनी से बैट्रियां की लूट की गई
रिहान-सोएब को सिरहोल टॉल व अकबर-सोएब इस्लामपुर से काबू
फेरी लगा कबाड़ा लेने के दौरान ही ये रैकी के बाद वारदात करते
आरोपी रिहान की कार, 03 मोबाईल व 05 हजार रुपये भी बरामद

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
 बीती 21. अगस्त को पुलिस थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि सेक्टर-37 गुरुग्राम में स्थित अपनी फैक्टरी को 20. अगस्त को लगभग 10.30 बजे ठीक तरह से बन्द किया था । कम्पनी में सुरक्षा के लिए गार्ड भी नियुक्त था।  20-21 अगस्त की रात को समय लगभग 3.50 बजे कम्पनी के सुरक्षा गार्ड ने उसको फोन करके बताया कि 3/4 आदमी दीवार कूदकर अंदर आए तथा मारपीट की व डरा धमका कर कम्पनी से बैट्रियां लूट कर ले गए। इस सम्बन्ध में धारा 395, 397, 34 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

एसीपी क्राइम प्रीतपाल ने जानकारी देते बताया कि निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-10, गुरुग्राम की टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री में डकैती डालकर बैट्रियां ले जाने की वारदात को अंजाम देने वाले 04 आरोपियों को काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान ’रिहान, सोएब, अकबर, सोएब’ के रूप में हुई। रिहान व सोएब को संडे 28. अगस्त को सिरहोल टॉल प्लाजा के पास से तथा अकबर व सोएब को इस्लामपुर झुग्गियों से काबू करके गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सभी कबाड़ी का काम करते हैं। रिहान की कबाड़े की दुकान है और बाकी सभी तीनों आरोपी फेरी लगाकर कबाड़ लाने का काम करते है। फेरी लगाकर कबाड़ा लेने के दौरान ही ये रैकी करते हैं तथा मौका पाकर डकैती/लूट करने की वारदात को अंजाम देते हैं। दिनांक 20/21.08.2022 की रात को इन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

रिहान पर लूट/डकैती के एक दर्जन केस
रिहान के खिलाफ जिला झज्जर व जिला सोनीपत में इसी प्रकार की लूट/डकैती के करीब 01 दर्जन अभियोग अंकित हैं और यह पहले भी जेल जा चुका है तथा आदतन अपराधी है। आरोपियों द्वारा उपरोक्त ’वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई स्विफट डिजायर कार (आरोपी रिहान की है), 03 मोबाईल फोन व 05 हजार रुपयों की नगदी इनके कब्जा से बरामद’ की गई है। आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों, अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए बरामदगी की जाएगी।

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