चंडीगढ़, 29 जुलाई – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के परिवारों/दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में संशोधित नीति/निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर, 2021 की घोषणा के अनुसार, हरियाणा ने सशस्त्र बल (सेना, नौसेना और वायु सेना) जो युद्ध⁄ऑप्रेशनल क्षेत्र में, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए/दिव्यांग कर्मियों के लिए निशक्तता के आधार पर अनुग्रह अनुदान की दरों में वृद्धि की है।

संशोधित दरों के अनुसार, दिव्यांग सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) को 75 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के मामले में 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 15 लाख रुपये थी।

इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 25 लाख रुपये तथा 25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपये थी।

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