कन्टेनर, 879 बोरी बादाम तथा वारदात में प्रयोग 01 कैन्टर बरामद.
कन्टेनर महाराष्ट्र से 899 बोरी बादाम भर दिल्ली के लिऐ चला था.
आबिद को अलवर व देवेन्द्र को गुरुग्राम-फरिदाबाद टोल से दबोचा.
कासम खांन, तथा ’साबिर, को  नूँह तथा भरतपुर, से किया काबू

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम/पटौदी। 
16 जून को पुलिस थाना बिलासपुर में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उनकी कम्पनी का एक कन्टेनर महाराष्ट्र से 899 बोरी बादाम भरकर दिनांक 12.जून को दिल्ली के लिऐ चला था। लेकिन 14.जून को कम्पनी के ऑफिस पर तकरीबन 6.45 बजे क्न्टेनर का चालक आबिद गाङी में छोटा-मोटा काम करवाकर करीब 09.30 बजे अपने गंतव्य (दिल्ली) की ओर रवाना हो गया। किन्तु ड्राईवर कन्टेनर को लेकर लेकर दिल्ली नही पहुंचा तथा उसका मोबाईल भी बंद आ रहा था। गाडी का जीपीएस  भी बन्द कर दिया गया था। कन्टेनर के ड्राईवर आबिद ने इनकी गाडी का मॉल गबन कर लिया। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर, में धारा 407 भा.द.स. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

इस मामले में निरीक्षक समेर, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-39, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से बादाम से भरी कन्टेनर गाङी को गबन करने वाले ’चालक आबिद को अलवर, राजस्थान से’ तथा ’इसके दूसरे साथी देवेन्द्र शर्मा को गुरुग्राम-फरिदाबाद टोल प्लाजा के पास से दिनांक 21.06.2022 को काबू’ करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि चालक आबिद ने राठीवास, गुरुग्राम से निकलते हुए पंचगांव चौक के पास गाङी में लगे जी.पी.एस. को निकाल दिया तथा अपना मोबाईल फोन बन्द कर लिया। उसके बाद इसने बादाम को बेचने के लिए गुरुग्राम-फरिदाबाद रोङ पर अपने साथी चालक देवेन्द्र शर्मा की मदद से कैन्टर गाङी में कन्टेनर से बादाम के 450 बोरी लोड करवा दिए तथा कन्टेनर में बाकी बचे बादाम के बैग सहित कन्टेनर को अपने एक अन्य साथी के हवाले बादाम बेचने के लिए कर दिया था। इस ’वारदात को अन्जाम देने में प्रयोग किए गए कैन्टर व गबन किए गए 450 बोरी पुलिस टीम द्वारा आरोपी देवेन्द्र शर्मा के कब्जा से बरामद’ किए गए थे। दोनों आरोपियों (आबिद व देवेन्द्र शर्मा)को 22. जून को अदालत में पेश किया गया तथा अदालत के आदेशानुसार आरोपी आबिद को 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया व आरोपी देवेन्द्र शर्मा को न्यायिक हिरासत भेजा गया।

अपराध शाखा सैक्टर-39, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने इस मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए वारदात को अन्जाम देने में संलिप्त रहे और दो आरोपियों ’कासम खांन, उम्र 45 वर्ष’ तथा ’साबिर, उम्र 20 वर्ष’ को 23. जून को ’क्रमशः गाँव बिवा, नूँह तथा द्वारकापुर सुकेती भरतपुर, राजस्थान’ से काबू करके अभियोग में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि कासम खांन कन्टेनर चालक आबिद के नजदीक के गाँव का रहने वाला है इन दोनों (आरोपी कन्टेनर चालक व आरोपी कासम खांन) ने मिलकर गबन करने की योजना बनाई थी। कासम खांन के खिलाफ पहले भी (वर्ष 2015) अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर सुपारी से भरा ट्रक लूटने के सम्बन्ध में मामला दर्ज है। साबिर भी ड्राईवरी का काम करता है और कन्टेनर चालक का साथी है। कन्टेनर चालक ने इसको बुलाया था, जिसकी सहायता से वारदात को अन्जाम दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा ’कासम खांन के कब्जा से गबन की गई कन्टेनर जिसमें भरी 429 बोरे बादम बरामद किए गए है।’ इस मामले में गबन किया गया कन्टेनर, कुल 879 बोरे बादाम तथा वारदात में प्रयोग की गई 01 कैन्टर गाङी बरामद’ किए गए है।

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