बुजुर्गों व दिव्यांगजन मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग में मदद के लिए लगाए 90 वोलेंटियर
-40 हजार 307 मतदाता चेयरमैन पद के 11 उम्मीदवारों तथा पार्षद पद के 96 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला
-रविवार की सुबह 7 बजे शुरू होगा मतदान,शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान

गुरूग्राम, 18 जून। रविवार 19 जून को सोहना में नगर परिषद चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी करने के साथ गुरुग्राम ज़िला प्रशासन ने अहम निर्णय लेते हुए बुजुर्गों व दिव्यांगजन मतदाताओं को उनके मताधिकार में मदद करने के लिए वोलेंटियर लगाए गये हैं।

गुरुग्राम के ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री निशांत यादव ने बताया कि वृद्ध , बुजुर्ग तथा दिव्यांगजन मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 वोलेंटियर लगाए गये हैं जो उन्हें अपना मताधिकार का प्रयोग करने में मदद करेंगे। इस प्रकार लगभग 90 वोलेंटियर मतदान के दिन तैनात रहेंगे। ये वोलेंटियर एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, ज़िला रेड क्रॉस सोसायटी, सिविल डिफ़ेंस आदि से लगाए गये हैं। इन्हें व्यवहारकुशलता के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है और ये वोलेंटियर मतदान के दिन सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे और मतदान समाप्ति तक वहीं रहेंगे। हर मतदान केंद्र दिव्यांग हितैषी है और हर केंद्र पर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई है ताकि किसी भी दिव्यांगजन को अपना वोट डालने में कठिनाई ना हो।

सोहना नगर परिषद के 40 हजार 307 मतदाता चेयरमैन पद के 11 उम्मीदवारों तथा पार्षद पद के 96 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उपायुक्त श्री यादव के अनुसार मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इन चुनावों की मतगणना 22 जून को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया शांतिपूर्ण मतदान के लिए सोहना नगर परिषद क्षेत्र में 45 बूथ बनाए गए हैं जिनमें 7 संवेदनशील व 19 अति-संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं।नगर परिषद सोहना क्षेत्र में 40 हजार 307 मतदाता हैं, जिसमें 21 हजार 362 पुरुष व 18 हजार 945 महिला है।

डीसीपी साउथ उपासना ने बताया कि चुनाव के दिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सवेदनशील तथा अति समवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 पेट्रोलिंग पार्टियां (9 राइडरों के साथ) तथा 12 नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा चुनाव के लिए 4 एंबुलेंस तथा 4 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था अलग से की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगभग 855 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे ।

डीसी श्री यादव ने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें ड्यूटी के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी की रिहर्सल भी करवाई जा चुकी है। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चत करने के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गये हैं जिनके साथ विडियोग्राफ़ी टीम भी रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में 50 प्रेजाइडिंग ऑफिसर,50 असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर, 109 पोलिंग अधिकारी, 13 सेक्टर सुपरवाइजर,7 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है।

सोहना के एसडीएम व रिटर्निंग अधिकारी जितेंद्र गर्ग ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है।
श्री गर्ग ने बताया कि सामान्य महिला के लिए आरक्षित वार्ड 18 में सबसे अधिक वोटर है जिनकी संख्या 3025 है, वहीं सामान्य वर्ग के वार्ड 11 में सबसे कम वोटर हैं जिनकी संख्या 1406 है।

रिटर्निंग अधिकारी श्री गर्ग ने बताया कि सोहना नगर परिषद में 19 जून को होने वाले चुनाव के कुल 96 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें सबसे कम प्रत्याशी वार्ड संख्या 4,5,11,13 व 20 में है। इन वार्डों में प्रत्येक वार्ड में तीन तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं सबसे अधिक प्रत्याशी वार्ड 7, 14 व 18 में है। इन वार्डों में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों की संख्या प्रत्येक वार्ड में सात- सात है। वहीं चेयरमैन पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं।

उन्होंने बताया कि जिला में सोहना नगर परिषद के लिए रविवार 19 जून को मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उचित प्रबंध कर दिए गए हैं और मतदान केन्द्रों में जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मतदाताओं की संख्या के अनुसार पोलिंग पार्टी के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान की शुरुआत से पहले प्रातः: 6 बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसके लिए एजेंट को भी सूचना दी गई है। निर्धारित समय के बाद आने वाले एजेंट शुरू हो चुके मॉक पोल में भाग ले सकते हैं। डीसी ने स्पष्ट किया कि एजेंट संबंधित बूथ का मतदाता होना जरूरी है। इसके अलावा भी एजेंट को लेकर कई नियम हैं, जिसके बारे में जानकारी सभी उम्मीदवारों को पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के अंदर संबंधित प्रैजाइडिंग अधिकारी अपने विवेक एवं आयोग के निर्देशों के अनुसार उच्च अधिकारी से मंत्रणा के बाद किसी मामले में निर्णय ले सकेगा।

error: Content is protected !!