क्लर्क भर्ती में भाजपा सरकार के रसूखदार लोगों द्वारा एचएसएससी चेयरमैन के साथ मिल कर करोड़ों रूपए लेकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया नौकरी नहीं मिलने के कारण जो युवा मानसिक तनाव से ग्रसित हो चुका है उनको नशे का व्यापार करने वाले भाजपा सरकार के रसूखदार लोग नशे की आग में झोंक रहे हैं चंडीगढ़, 25 मई: इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय नशे की आग में झोंक रही है। सरकारी नौकरियां बेचने और नशे के व्यापार का खेल सरकारी संरक्षण में चल रहा है। 2019 में एचएसएससी द्वारा निकाली गई क्लर्क भर्ती परीक्षा में नौकरियां बेचने का बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। माननीय हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे जिससे भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज बेरोजगारी चरम पर है और प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए सडक़ों पर है लेकिन वहीं चार दिनों में छह हजार उम्मीदवारों को कागज सत्यापन के लिए बुलाया गया जिनमें से सिर्फ 2993 उम्मीदवार ही पहुंचे। कागज सत्यापन करवाने पहुंचे दो अभ्यार्थियों के बायोमैट्रिक निशान नहीं मिलने पर उन्होंने कबूला है कि उन्होंने दो-तीन लाख रूपए देकर दूसरों से परीक्षा दिलवाई थी। इससे यह साफ हो जाता है कि क्लर्क भर्ती में भाजपा सरकार के रसूखदार लोगों द्वारा एचएसएससी चेयरमैन के साथ मिल कर करोड़ों रूपए लेकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हर बार किसी न किसी को बलि का बकरा बना कर सरकार में बैठे रसूखदार लोगों को बचा लिया जाता है। बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर एक पर है क्योंकि भाजपा गठबंधन सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। नौकरी नहीं मिलने के कारण जो युवा मानसिक तनाव से ग्रसित हो चुका है उनको नशे का व्यापार करने वाले भाजपा सरकार के रसूखदार लोग नशे की आग में झोंक रहे हैं। पिछले एक महीने में सात युवा चिट्टे के नशे के कारण अपनी जान गवां चुके हैं लेकिन फिर भी सरेआम चिट्टा बेचा जा रहा है। बार-बार विधानसभा में नशे के कारोबार के बारे में बात उठाने के बावजूद भी प्रदेश में नशे का कारोबार सरकारी संरक्षण में बदस्तूर जारी है। Post navigation महाप्रबंधक ने दिया, आन्दोलन को वापिस लेने का नोटिस : दोदवा चार वर्ष पुराने गबन के मामले में 6 निलम्बित , केस भी दर्ज करने के आदेश