हुडा की टीम पर पथराव करने के मामले में, कुल 19 थे आरोपी, 2 आरोपियों की सुनवाई के दौरान हो गई थी मौंत

गुडग़ांव, 29 अप्रैल (अशोक): वर्ष 2015 में सैक्टर 47 क्षेत्र स्थित झीमर बस्ती में अवैध निर्माण को तोडऩे के लिए गई हुडा टीम पर पथराव करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर मामले में शामिल 17 आरोपियों को सजा सुना दी है। इन आरोपियों में तत्कालीन निगम पार्षद निशा सिंह सहित अन्य 10 आरोपियों को 7-7 की कैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माना तथा 7 आरोपियों को 10 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 की 15 मई को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अधिकारी व कर्मचारी सैक्टर 47 स्थित झीमर बस्ती में तोडफ़ोड़ की कार्यवाही के बाद मलबा हटवा रहे थे। जिसका क्षेत्रवासी विरोध भी कर रहे थे। बताया जाता है कि नगर निगम की तत्कालीन महिला पार्षद निशा सिंह व क्षेत्रवासियों ने भीड़ को भडक़ाकर अधिकारियों व तोडफ़ोड़ दस्ते पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि भीड़ ने पेट्रोल बम व अन्य विस्फोटक सामग्री भी तोडफ़ोड़ दस्ते व पुलिसकर्मियों पर फैंकी थी। जिससे ड्यूटी मजिस्ट्रेट व एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने भादंस की धारा 114, 148, 149, 186, 325, 332, 333, 353, 436, 427, 435 व एक्सप्लॉजिव एक्ट के तहत 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान रमेश व रतनलाल आरोपियों की मौंत हो गई थी। इस प्रकार 17 आरोपियों पूर्व निगम पार्षद निशा सिंह, बबीता, सुशीला, बबीता, गंगा, संतरा, सुदेश, आशा, कुसुम, रामकली, बुधराम, अशोक कुमार, सोनू, चांदराम, तेजपाल, संदीप, अनिल कुमार, रमेश व रतनलाल के खिलाफ उक्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। सुनवाई के दौरान रमेश व रतनलाल की मौंत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने निशा सिंह, बबीता, सुशीला, गंगा, बबीता, संतरा, सुदेश, आशा, कुसुम व रामकली को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दोषियों को भुगतना होगा। इसी प्रकार एक्सप्लॉजिव एक्ट के तहत बुधराम, अशोक कुमार, सोनू, चांदराम, तेजपाल, संदीप व अनिल को 10 साल की कैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर इन 7 दोषियों को 3 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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