जिला में तुड़ा, भूसा,गेहूं, धान व ग्वार आदि से ईंटे पकाने व गत्ता बनाने सहित राज्य से बाहर चारा भेजने पर पाबंदी, धारा 144 लागू

गुरुग्राम, 28 अप्रैल। गुरुग्राम जिला में पशुओं के चारे की कमी के मद्देनजर जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जिला में स्थित ईंट भट्टा व गत्ता फैक्ट्री में तूड़ा, भूसा, गेहूं, पैडी व गुवार आदि के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा लगाई गई दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत गुरुग्राम जिला में किसी भी ईंट पकाने या गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में पशु चारे के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गये हैं। इससे पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में वर्षा न होने की स्थिति में चारे की और भी कमी होने की संभावना है। उपरोक्त आदेशों के तहत पशु चारे को राज्य से बाहर भेजे जाने पर भी रोक रहेगी।

आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1881 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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