छुट्टी क़े दिन भी खुला निगम दफ्तर, अफसरों ने जुटाया ब्यौरा
आपनी ही जमीन नगर निगम से वापिस पाने क़े लिए जुटी गौड़ संस्था

रोहतक 25 अप्रैल 2022 – पहरावर पंचायत ने साल 2009 में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 15 एकड़ 3 कैनाल जमीन 33 वर्ष के लिए लीज पर दी थी। शर्त के मुताबिक 2 वर्ष के अंदर ही इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करके खुद संस्था ने अनुबंध तोड़ दिया। वर्ष 2012 तक पंचायत को ही लीज मनी जमा कराई। इसके अलावा 2014 से आज तक नगर निगम में दस्तावेज भी अपडेट नहीं कराया। ऊपर से बिना सूचित किए इस भूखंड के 5 एकड़ का इंतकाल अपने नाम करवा लिया है। लिहाजा अब उसका इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नगर निगम का रिकॉर्ड कहता है।

रविवार को अवकाश होने के बावजूद नगर निगम की तहसील शाखा का दफ्तर सुबह से शाम तक खुला रहा। जहां पर अधिकारियों ने पड़ताल करके पूरा ब्योरा जुटाया है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2009 में पहरावर पंचायत ने 15 एकड़ 3 कैनाल जमीन 33 साल के लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने के प्रस्ताव को तत्कालीन प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तय शर्त में संस्था को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए पंचायत को देने थे। इसमें प्रतिवर्ष 5 हजार रुपए अतिरिक्त देना था। इस हिसाब से संस्था ने वर्ष 2012 तक पंचायत में लीज मनी जमा कराई।

जबकि वर्ष 2010 में ही पहरावर गांव रोहतक नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया। ऐसे में लीज मनी पर नगर निगम का अधिकार था। फिर भी उसे लीज मनी नहीं मिली। बाद में वर्ष 2013 में गौड़ संस्था की ओर से नगर निगम कार्यालय में 1 लाख 20 हजार रुपए बतौर लीज मनी जमा कराए गए। अगले वर्ष 2014 में 1 लाख 25 हजार रुपए जमा कराना चाहा, लेकिन निगम ने लीज अनुबंध की शर्त तोड़ने का हवाला देते हुए यह रकम वापस कर दी इसके बाद आज वर्ष 2022 तक गौड़ संस्था ने न तो कोई धनराशि निगम को दी और न ही रिकॉर्ड अपडेट कराया।

संस्था ने तोड़ा अनुबंध, निगम एक्ट में होगी कार्रवाई
गौड़ संस्था ने ही लीज अनुबंध की शर्त तोड़ दी। एक दिन पहले अनाधिकृत रूप से निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश भी हुई। इस मामले में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब निगम एक्ट के अनुसार संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।- सुरेंद्र गाेयल, एलओ नगर निगम।

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