– अतिरिक्त निगमायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने सीवरेज सफाई का कार्य करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

गुरूग्राम, २१ जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने शुक्रवार को नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में सीवरेज सफाई का कार्य करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की तथा उन्हें मैनुअल सीवर सफाई की बजाए मशीनों से सफाई कार्य सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सीवरेज की मैनुअल सफाई को प्रतिबंधित किया हुआ है तथा इसे रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाया हुआ है। सीवर के मेन हॉल में सफाई मित्र को उतारना कानूनन अपराध है तथा ऐसा करवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना एवं सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत पहली बार कानून की उल्लंघना पर २ लाख रूपए का जुर्माना या २ साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। दूसरी उल्लंघना पर ५ लाख रूपए का जुर्माना या ५ वर्ष की जेल या दोनों का प्रावधान कानून में है। कोई भी व्यक्ति सीवर में घुसे सफाई मित्र की फोटो लेकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है।

बैठक में एजेंसी के प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ मामलों में मशीनों से सीवर की सफाई नहीं हो पाती, ऐसे में कर्मचारी के माध्यम से ही सफाई करवानी पड़ती है। इस पर अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पर्याप्त स्वीकृति ली जाए तथा कर्मचारी को सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि हमें मैनुअल सीवरेज सफाई को बन्द करना चाहिए। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी एजेंसियों के पास सुरक्षा उपकरणों की जांच करें तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाएं।

बैठक में अधीक्षक अभियंता विवेक गिल, जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विक्रम सिंह, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज टीम से अनिता फलसवाल एवं मनप्रीत सिंह सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

error: Content is protected !!