– जिला प्रशासन द्वारा 615 मृतकों के परिजनों/आश्रितों के आवेदन किए जा चुके हैं मुख्यालय फॉरवर्ड।
– योजना के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन व आफलाइन दोनो माध्यम से किया जा सकता है आवेदन
– आफलाइन माध्यम से तहसील कार्यालयो , नगर निगम कार्यालय के अलावा लघु सचिवालय में कर सकते है संपर्क

गुरूग्राम, 10 जनवरी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। अनुग्रह राशि के लिए डबलूडबलूडबलूडोटसरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पोर्टल पर ऑन लाईन या लघु सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं।इसके अलावा, जिला के तहसील कार्यालयों, नगर निगम कार्यालय सहित लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन के पास अभी तक कोविड से निधन के 500 आवेदन ऑफलाइन तथा 192 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमेें से 615 मृतकों के परिजनों/आश्रितों के आवेदनों को वैरिफाई करने उपरांत चंडीगढ़ मुख्यालय फॉरवर्ड कर योजना का लाभ दिया जा रहा है।

इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी मामलों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता को दिवंगत का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल की गई है ताकि निर्धारित समयावधि में अनुग्रह राशि लाभ मिल सके। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जा रही है। ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी आने पर सरकार द्वारा अंत्योदय सरल हेल्पलाईन नंबर 0172-3968400 जारी किया गया है।

– दस्तावेज न देने वालों की कर सकते हैं शिकायत

इन मामलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए, जिला स्तर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त को उनके कार्यालयों में दे सकते हैं। यदि किसी आवेदक को आवेदन के 30 दिन के अंदर अनुग्रह राशि नहीं मिली हो, संबंधित उपचाराधीन अस्पताल दस्तावेज देने से मना करता हो, जो कि मृत्यु का कारण कोविड-19 सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो, तो वह अपनी शिकायत जिला स्तरीय कमेटी में दे सकता है।

– जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं अब तक 692 केस

जिला प्रशासन के पास अभी तक कोविड से निधन के 692 ऑनलाईन व आफलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनको सत्यापन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में भिजवा दिया गया। इनमें से सिविल सर्जन द्वारा 615 आवेदनों को सत्यापन उपरांत अनुग्रह राशि के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा ऑर्डर बना दिया गया है।

– तहसील कार्यालयों , नगर निगम कार्यालय के अलावा लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में कर सकते है आवेदन

इस बारे में उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. यश गर्ग ने बताया कि सरकार की योजनानुसार कोविड से हुए निधन के मामलों में मृतकों के परिजनों या आश्रितों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता/ अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदनकर्ता आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जरूर लगाएं। सरकार की योजना का लाभ दिलाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। किसी भी मामले में अनावश्यक रूप से देरी नहीं होगी। जिला के नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में यदि कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो वे जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर- 208 में आपदा प्रबंधन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक नजदीकी तहसील कार्यालयों तथा नगर निगम कार्यालय में भी संपर्क कर सकता है।

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