– सडक़ों की मैकेनिकल सफाई के अलावा, पेड़ों एवं सडक़ों पर पानी का निरंतर किया जा रहा है छिडक़ाव
– ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के किए जा रहे हैं चालान

गुरूग्राम, 18 नवम्बर। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा जारी ग्रेडिड रैसपांस एक्शन पलान की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सडक़ों की मैकेनिकल सफाई की जा रही है तथा धूल को उडऩे से रोकने के लिए पेड़ों तथा सडक़ों पर एसटीपी ट्रिटिड पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें ग्रैप का उल्लंघन करने वालों की निगरानी कर रही हैं तथा उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 15 अक्तुबर से गुरूग्राम सहित दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप लागू हो गया था। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा क्षेत्र में ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं तथा ग्रैप का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में अब तक ग्रैप का उल्लंघन करने वाले 147 लोगों पर 17 लाख 36 हजार रूपए के चालान किए गए हैं।

 इनमें कचरा जलाने के मामले में 2 व्यक्तियों पर 10 हजार रूपए  
– मलबा डालने के मामले में 44 व्यक्तियों पर 4.95 लाख रूपए
– धूल उड़ाने वाली गतिविधियों के मामले में 66 व्यक्तियों पर 9.31 लाख रूपए
– कचरा फैलाने के मामले में 14 व्यक्तियों पर 90 हजार रूपए
– बिना ढक़े कचरा एवं मलबा ले जाने के मामले में 11 व्यक्तियों पर 75 हजार रूपए
– प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने के मामले में 6 व्यक्तियों पर 1.15 लाख रूपए
– तंदूर जलाने के मामले में 4 व्यक्तियों पर 20 हजार रूपए

पेड़ों एवं सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव : नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 30 ट्रैंकरों तथा 8 दमकल गाडिय़ों के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से शोधित पानी का छिडक़ाव निरंतर किया जा रहा है, ताकि धूल के कण पर्यावरण में शामिल ना हों। इसके साथ ही 13 स्वीपिंग मशीनों की मदद से सडक़ों की सफाई मैकेनिकल ढ़ंग से की जा रही है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने केलिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे ग्रैप के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां ना करें। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसे रोकें तथा उसके बारे में सबंधित विभाग को सूचना दें।

error: Content is protected !!