यौन उत्पीड़न निरोधन अधिनियम-2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय कमेटी का होगा नए सिरे से गठन

वैबसाईट के माध्यम से आमंत्रित किए गए आवेदन- अतिरिक्त उपायुक्त।

गुरूग्राम , 15 नवंबर। गुरूग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि गुरूग्राम जिला में यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम-2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय समिति(लोकल कमेटी) का नए सिरे से गठन किया जा रहा है। इस समिति के गठन के लिए व इसे पहले से अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन की वैबसाईट – www.gururgam.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

श्री मीणा ने बताया कि जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग के निर्देशानुसार कोई भी संस्थान जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही संस्थान, जहां पर महिला कर्मचारी हो या ना हो, वहां पर भी आईसी गठित होनी अनिवार्य है, 10 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों की महिलाएं जिला स्तर पर गठित लोकल कमेटी (एलसी) में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी संस्थान में आंतरिक शिकायत कमेटी को लेकर अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी अर्थात उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा 50 हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न भरने पर एक लाख रुपये तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। यदि इसके बाद भी संस्थान आंतरिक शिकायत कमेटी को लेकर कोताही बरतता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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