गुरुग्राम जिला में पटाखों की बिक्री तथा प्रयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

डीएम डॉ यश गर्ग ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंध लगाने के आदेश

गुरुग्राम, 1 नवंबर। गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने पूरे गुरुग्राम जिला में दीपावली, गुरु पर्व, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस तथा नववर्ष पर पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।

आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

You May Have Missed

error: Content is protected !!