डीएम डॉ यश गर्ग ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंध लगाने के आदेश गुरुग्राम, 1 नवंबर। गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने पूरे गुरुग्राम जिला में दीपावली, गुरु पर्व, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस तथा नववर्ष पर पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। Post navigation मंगलवार को जिला में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 82 टीकाकरण केन्द्रों पर लगेगी कोविशिल्ड की पहली व दूसरी डोज गुरुग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच रहेंगे 15 नवंबर तक बंद।