– बिना अनुमति के आयोजन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम सहित अन्य नियमों के तहत की जाएगी कार्रवाई
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सभी आरडब्ल्यूए तथा सोसायटियों को जारी किए गए निर्देश

गुरूग्राम, 29 अक्तुबर। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नगर निगम क्षेत्र में दिवाली मेले सहित अन्य प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिए नगर निगम गुरूग्राम से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन करते हैं, तो उनके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सभी आरडब्ल्यूए तथा सोसायटियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) हरीओम अत्री ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में मेले एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए नगर निगम गुरूग्राम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। उल्लंघना करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, विज्ञापन बाईलॉज, दमकल सुरक्षा अधिनियम, ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने सभी आरडब्ल्यूए एवं सोसायटियों से कहा कि वे दिवाली मेला या अन्य सार्वजनिक आयोजन करने से पूर्व नगर निगम गुरूग्राम से अनुमति जरूर लें।  

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