नामी गैंगस्टर बिक्रम उर्फ पपला गुर्जर मर्डर केस में दोषी करार

एके-47 के बलबूते पर बहरोड अलवर थाने से फरार हुआ था पपला।
राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था पपला को

भारत सारथी / कौशिक

 नारनौल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ASJ) सुधीर जीवन नारनौल की कोर्ट ने 6 साल पहले बिमला नामक महिला की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। पपला के वकील कुलदीप सिंह ने यह जानकारी दी। बता दें कि इसी मर्डर मामले में वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था और 29 सितंबर को उसे नारनौल की नसीबपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर बिक्रम उर्फ पपला गुर्जर को मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है।

ये था हत्याकांड
महेन्द्रगढ़ जिले के गांव खरैली निवासी बिमला की 21 अगस्त 2015 को गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिमला की हत्या का आरोप गैंगस्टर बिक्रम उर्फ पपला पर लगा था। उसने 27 गोलिया मार कर  बिमला की हत्या की थी।

 महेन्द्रगढ़ सदर थाना में उसके खिलाफ 148, 149, 302, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन 5 सितंबर 2017 को कोर्ट में पेशी के दौरान पपला के साथी उसे अंधाधुंध फायरिंग करके छुड़ाकर ले गए थे। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई थी।

गत वर्ष राजस्थान के जिला अलवर के बहरोड़ थाना में दिनदहाड़े उसके साथियों ने एके-47 से फायरिंग कर विक्रम उर्फ पपला को फरार करने में सहायता की थी। इस फरारी ने राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी थी। लंबी तलाश और काफी मशक्कत के साथ हाल ही में राजस्थान पुलिस ने उसे महाराष्ट्र से उसकी महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया था। हत्या के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है हरियाणा पुलिस राजस्थान से।

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