नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु निजी स्कूलों के लिए अपने डाटा को अपडेट करने के लिए 20 अक्तूबर 2021 तक समय

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर- हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु निजी स्कूलों के लिए अपने डाटा को अपडेट करने के लिए 20 अक्तूबर 2021 तक समय दिया है।         

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने नियम 134-ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा दूसरी से आठवीं तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। ऐसे में जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपरोक्त नियम के तहत बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश करवाया हुआ है वे स्कूल विभागीय वैबसाइट  पर दिए गए लिंक पर सैक्शन APPLICATION PRINT  पर क्लिक करके 20 अक्तूबर 2021 तक अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं। किसी भी पूछताछ के लिए ई-मेल आई.डी [email protected] पर मेल किया जा सकता है या हैल्पलाइन नंबर  0172-5049801 पर संपर्क कर सकते हैं।

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