सेवा का अधिकार अधिनियम नोटिफाइड सेवाओं का निर्धारित समय-अवधि में लाभ हासिल करने का एक सशक्त माध्यम : मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता

चंडीगढ़, 28 सितम्बर- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने कहा कि यदि परिवार पहचान-पत्र में कोई गलती है तो उसे भी शीघ्र ही नोटिफाइड सेवाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लापरवाही करने वाले चार अधिकारियों व कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। अधिनियम में प्रावधान है कि यदि लापरवाही के चलते किसी अधिकारी या कर्मचारी पर तीन बार जुर्माना लग जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता।

यह जानकारी हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने आज यमुनानगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला के दौरान अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नोटिफाइड सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-अवधि में सम्मानपूर्वक व सुविधापूर्वक तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पंहुचाना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदनों को रद्द करने की दर को निम्र स्तर पर लाकर सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 31 विभागों और 38 संगठनों की 546 सेवाएं इस अधिनियम के तहत नोटिफाइड की गई हैं और जनता व जन-प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किसानों, व्यापारियों व आम नागरिक के जीवन से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी शीघ्र नोटिफाइड किया जाएगा।

श्री टी.सी. गुप्ता ने बताया कि सेवा का अधिकार अधिनियम नोटिफाइड सेवाओं का निर्धारित समय-अवधि में लाभ हासिल करने का एक सशक्त माध्यम है लेकिन जानकारी के अभाव के चलते अभी तक प्रदेश के ज्यादातर लोग इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जिला स्तर पर अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के लिए संयुक्त कार्यशाला आयोजित करके जागरूकता लाने का अभियान आरम्भ किया है। अभी तक प्रदेश के 16 जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हंै और आज यमुनानगर में यह 17वां जिला स्तरीय कार्यक्रम है।

उन्होंने कहा कि गांव स्तर तक सेवाओं व उनका लाभ हासिल करने की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सरपंचों व जिला पार्षदों को लिखित प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। ये 546 अधिसूचित सेवाएं जिन विभागों व संगठनों से सम्बंधित हैं, उन सभी के कार्यालयों के बाहर भी सेवाओं व उनका लाभ प्रदान करने की अवधि के बारे में सूचना पट्टï लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गलत आवेदनों को रोकने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से अंत्योदय सरल केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों और अटल सेवा केन्द्रों पर कार्य करने वाले इंटरप्रिन्योर को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य
मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि पहले सम्बन्धित कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा समय पर कार्य न होने के कारण लोग सेवाओं से वंचित रह जाते थे और जानकारी के अभाव में उच्च अधिकारियों को अपील नहीं करते थे। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ‘आस’ लांच किया गया है जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि समय पर सेवा का लाभ नहीं मिलता तो आवेदक की अपील इस साफ्टवेयर के माध्यम से स्वयं उच्च अधिकारियों के पास और वहां भी समाधान न होने पर आयोग को चली जाएगी। इस सॉफ्टवेयर से सरकारी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और लोगों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

श्री टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा लोगों से आवेदन-पत्रों के साथ तरह-तरह के एफेडेविट न मांगे जाएं। दस्तावेजों को कम करना भी इस अधिनियम का उदेश्य है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाना है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित लोगों व अधिकारियों का आह्वïान किया कि इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-अवधि में लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। साथ ही,आयोग के साथ अपने सुझाव या शिकायतें सांझा करने के लिए [email protected] पर ई-मेल कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जानकारी हासिल की जा सकती है तथा सरल हैल्पलाइन नम्बर 0172-3968400 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य सूचना आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने ओपन हाउस में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत और सेवाओं को जोडऩे के लिए अधिकारियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, पार्षदों, सीएम विण्डो व कष्टï निवारण समिति के सदस्यों समेत अन्य गणमान्य लोगों तथा अधिकारियों से आरटीएस पर चर्चा की। उन्होंने सीएससी के  संचालकों को निर्देश दिए कि वे पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के गलत फार्म न भरें। इसके बारे में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं।

कार्यशाला में अम्बाला मण्डल की आयुक्त रेणू एस. फूलिया, यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव श्रीमती मीनाक्षी राज और नगर निगम के मेयर मदन चौहान समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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