शिक्षण संस्थानों को खोलने की मंजूरी,
कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना जरूरी

रमेश गोयत

पंचकूला, 21 सितम्बर। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 20 सितम्बर से 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कॉलेज और पॉलिटेक्निक खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग दिशा-निर्देश जारी करेंगे। जिले में आवासीय विश्वविद्यालय के कुलपति को 15 अक्टूबर तक आॅनलाइन कक्षाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर के बाद कोविड स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा।

उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि दो सप्ताह के लिए बढ़ाते हुए कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए खोलने को मंजूरी दी है। कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में फिजिकल रूप से कक्षाएं लग सकेंगी। हालांकि, कक्षाओं के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों (आउटसोर्स वाले सहित) को पूरी तरह से टीकाकरण कराने पर जोर रखेगा। साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को प्रगति रिपोर्ट देगा। पहले दी गई राहतें पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट आॅफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम आॅउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधिया के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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