चण्डीगढ़, 19 जुलाई – हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के दृष्टिगत ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू की हैं। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन-पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिनके माता-पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहें हैं, ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक 2500 रूपए प्रति बच्चा प्रति मास की दर से राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित परिवार को दिए जाएगें। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष तक की आयु होने तक पढाई कर रहे ऐसे बच्चों को 12000 रूपए प्रति वर्ष अन्य खर्चो के लिए भी दिए जाएगें। श्री विज ने आगे बताया कि जिन बच्चों के देखभाल करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल ‘बाल देखभाल संस्थान’ करेगें। ऐसे बच्चों के लिए ‘बाल देखभाल संस्थान’ को आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रूपए प्रति बच्चा प्रति महीना बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने तक राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। यह राशि आवर्ती जमा के रूप में बैंक खाते में डाल दी जाएगी और 21 वर्ष की आयु होने पर बच्चे की मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी तथा अन्य पूरा खर्चा ‘बाल देखभाल संस्थान’ द्वारा वहन किया जाएगा। Post navigation महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी विभागों से उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों के नामों के लिए सिफारिश करने के निर्देश दिये ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय-अवधि में देना सुनिश्चित करें