चंडीगढ़, 13 जुलाई- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के लिए 30 सितम्बर, 2021 तक 10 प्रतिशत की छूट भी दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां) की 11 अक्तूबर, 2013 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है। Post navigation सुपर एनर्जी एफिसिएंट सप्लिट इनवर्टर एयर कंडीशनर (एसी) लगाने की योजना शुरू, नया एसी लगवाने पर 8000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी प्रदेश के दिव्यांगजन अब राज्य पुर्नवास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (सिरतार) रोहतक में नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे : ओमप्रकाश यादव