सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का प्रयास लाया रंग

बंटी शर्मा-

हिसार:~हरियाणा के प्राइवेट स्कूल संचालक को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गया एक नोटिस से कुछ राहत मिलती नजर आ रही हैं हरियाणा के प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एक पत्र ने हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों की नींव हिला रखी थी कल हाई कोर्ट द्वारा दिये गए अपने फैसले में अब स्कूलो को राहत मिल गई हैं

स्कूल संचालक शिक्षा विभाग के इस आदेश से इतने परेशान हो चुके थे उन्हें कोई उम्मीद नजर नही रही थी लेकिन सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सेठी ने हरियाणा स्कूल एंड चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील नागपाल से विचार विमर्श करके हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों पर आए एक बहुत बड़े खतरे को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया हैं बाकी फाइनल फैसला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा! एसएलसी वाले मुद्दे से सभी स्कूल संचालक इतने परेशान हो चुके थे की सभी स्कूल संचालको ने शिक्षा विभाग के खिलाफ असहयोग आंदोलन का सर्व सम्मति से फैसला लिया था

एसएलसी का मुद्दा प्राइवेट स्कूलों के लिए गले की फास बना हुआ था पिछले सत्र के दौरान जिन बच्चो की मासिक फीस बकाया थी उन्हें शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के दाखिला दिया जा रहा हैं इससे प्राइवेट स्कूल आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं क्योकि छात्र बिना एसएलसी लिए ओर बिना पिछले सत्र की बकाया मासिक फीस दिए सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं

सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ को एसएलसी मुद्दे पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का सहयोग भी मिला और साथ ही सिरसा से हरी सिंह अरोड़ा की अहम भूमिका रही

_ संघ का कहना हैं अब हरियाणा के प्राइवेट स्कूल संचालको की ये मुख्य माँगे हैं जिन पर अभी ट्रस्ट की तरफ से हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए लड़ाई जारी रहेगी_

अब कोविड -19 का प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा हैं इस लिए गाइडलाइंस बनाकर स्कूलो को खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल संचालक अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सके इसके अलावा स्कूल संचालक पिछले काफी समय से 134 ए के बकाया फीस की मांग काफी समय से करने के साथ साथ अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलो को एक्सटेशन देने के साथ साथ स्थाई मान्यता की मांग कर रहे है

ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील नागपाल का कहना हैं कि अब ट्रस्ट ने प्राइवेट स्कूलों के हित के लिए दो अन्य कोर्ट केस करने का फैसला किया हैं जिसमे एक केस 2003 से पहले से स्थापित अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलो के लिए हैं और दूसरा 2003 के बाद लेकिन 2011 से पहले अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलो के लिए हैं

एडवोकेट सुशील नागपाल का कहना हैं कि इसके लिए हमे हरियाणा के सभी स्कूल संचालको से सहयोग की उम्मीद करते हैं और ट्रस्ट के हरियाणा के सभी स्कूल संचालको से वादा हैं कि अगर प्राइवेट स्कूलों का सहयोग मिला तो इन मुद्दों की लड़ाई में सफलता हमारे हाथ लगेगी इसके लिए हरियाणा के स्कूल संचालक ओर यूनियन से सहयोग की आशा करते हैं ताकि प्राइवेट स्कूलों के अस्तित्व को बनाये रखा जा सके

वही हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के वकील पंकज मैनी का कहना हैं कि हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए अनेक समस्या हैं जिनका आये दिन स्कूल संचालको को सामना करना पड़ रहा हैं भविष्य में भी हरियाणा की सभी यूनियन को मेरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि स्कूल संचालको की समस्याओं का निदान होता रहे

गौरतलब हैं कि एसएलसी मामले में सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील की पंकज मैनी की अहम भूमिका रही हैं

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