चंडीगढ़, 23 जून – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पंचकूला, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सम्पदा अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नागरिक सेवाएं न दे पाने के कारण आयोग के समक्ष पेश होने और दस्तावेज़ प्रस्तुत के लिए नोटिस जारी किया है।

आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी सी गुप्ता  ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत धारा 17 द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायिक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तीन ज़िलों के चार सम्पदा अधिकारियों को आठ एवं नौ जुलाई को आयोग के समक्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का नोटिस जारी किया है। इन सभी अधिकारियों से लम्बित सेवाओं से सम्बंधित रिकॉर्ड भी तलब किया गया है ।

ज्ञात रहे कि कमीशन के दायरे में आने वाले सरकारी विभागों में से यदि कोई विभाग अपनी सेवाएं देने में अक्षम है, तो आयोग ऐसे विभाग को स्वत: संज्ञान ले कर नोटिस जारी कर सकता है।

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