गुडग़ांव, 25 मई (अशोक): बैंकों से धोखाधड़ी के आरोप में जिला जेल में बंद आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढींगड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आरोपी के अधिवक्ता बलदेव मेहरा का कहना है कि उनके जमानती बॉन्ड भरवा दिए गए हैं और सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गईहैं, सभवत: देर सायं वे जमानत पर जिला जेल से रिहा हो जाएंगे। इस मामले में हरेंद्र ढींगड़ा के 2 पुत्र, आरोपी शहनवाज व शहमल अभी जिला जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई लंबित है। Post navigation कोरोना से मरने वालों के आंकड़े नहीं मेल खा रहे हैं सरकारी आंकड़ों से पोस्ट कोविड मरीजों के लिए कारगर आयुर्वेदिक चिकित्सा: डा. मंजू बांगड़