गुडग़ांव, 25 मई (अशोक): बैंकों से धोखाधड़ी के आरोप में जिला जेल में बंद आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढींगड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
आरोपी के अधिवक्ता बलदेव मेहरा का कहना है कि उनके जमानती बॉन्ड भरवा दिए गए हैं और सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई
हैं, सभवत: देर सायं वे जमानत पर जिला जेल से रिहा हो जाएंगे। इस मामले में हरेंद्र ढींगड़ा के 2 पुत्र, आरोपी शहनवाज व शहमल अभी जिला जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई लंबित है।