प्रदेश में निर्धारित रेट से ज्यादा वसूलने वालों पर सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई चंडीगढ़, 18 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए हर एहतियाती कदम उठा रहे हैं, चाहे वह ऑक्सीजन की बात हो या कोविड अस्पतालों में बैडों की संख्या बढ़ाने की बात हो या बीपीएल परिवारों के लोगों को आर्थिक सहायता व बीमा का लाभ देने की बात हो। यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गत दिनों इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ते हुए निजी अस्पतालों व एम्बुलेंसों के रेटस निर्धारित करने के निर्देश देने के साथ-साथ आम जनता से अपील भी की थी कि यदि कोई निजी अस्पताल या एम्बुलेंस संचालक निर्धारित रेटस से ज्यादा की वसूली करता है तो उसके खिलाफ शिकायत अवश्य दर्ज करवाएं ताकि उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके।उन्होंने बताया कि सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपये, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 15,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। इसी प्रकार बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8,000 रुपये, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13,000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत इम्पैनल्ड अस्पतालों के लिए भी संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं, जिसके तहत बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में सामान्य वार्ड के लिए 2160 प्रतिदिन तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 2400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एचडीयू श्रेणी के वार्ड के लिए 3240 रुपये तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 3600 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड के लिए 4320 रुपये प्रतिदिन तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 4800 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जबकि बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड के लिए 5400 रुपये तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 6000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार मनमाने पैसे वसूलने वाले प्राईवेट एम्बुलेंस चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है तथा उनके लिए भी रेट निर्धारित किये गए हैं । एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस के लिए 30 रुपये प्रति किलोमीटर, बेसिट लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, 10 किलोमीटर के स्थानीय क्षेत्र के लिए सिर्फ 500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। Post navigation अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 115 मामले सामने आए हैं, विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा : स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ग्रामीण क्षेत्र में सड़क तंत्र को मजबूत करने में हरियाणा आगे – डिप्टी सीएम