चंडीगढ़, 4 मई – कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि के कारण हरियाणा सरकार ने 10 मई 2021 प्रात: 5:00 बजे तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।  लॉकडाउन के दौरान जनता की आवाजाही को सीमित और मूवमेंट पास के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के लिए मूवमेंट पास प्राप्त करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने saralharyana.gov.in पोर्टल विकसित किया है।

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त वेब-पोर्टल पर नागरिक मूवमेंट पास के आवेदनों की जांच करने और उन्हें अनुमति या अस्वीकार करने हेतु उपायुक्तों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उक्त वेब-पोर्टल पर “मूवमेंट पास” के लिए नागरिकों के सभी आवेदनों की जांच करें और कुछ घंटों के भीतर आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करें।

आवेदनों के अधिक संख्या या अधिक वर्कलोड होने पर उपायुक्त अपने कनिष्ठ अधिकारियों को मूवमेंट पास की मंजूरी देने के कार्यों को सौंप सकते हैं। इसके लिए वे उक्त वेब-पोर्टल पर सब-यूजर्स बना सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को “सरल हरियाणा” वेब-पोर्टल से जारी वैध “ई-पास” के बिना लॉकडाउन के दौरान आवागमन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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