पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर वार्डबंदी का किया प्रारभिंक प्रकाशन

भिवानी/धामु

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की वार्डबंदी करके उनका प्रारभिंक प्रकाशन कर दिया गया है। संबंधित एसडीएम 29 अप्रैल तक आपत्तियां प्राप्त करेंगे। संबंधित एसडीएम 30 से 5 मई तक आपत्तियों का निपटान करेंगे। संबंधित एसडीएम के निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष 6 मई से 8 मई तक अपील होगी।

अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा 10 मई से 19 मई तक अपीलों का निर्णय किया जाएगा। 20 मई को वार्डों का अंतिम प्रकाश होगा। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारभिंक प्रकाश के अनुसार भिवानी पंचायत समिति में कुल 30 वार्ड बनाए गए है।

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