चंडीगढ़, 23 अप्रैल – हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के पुन: बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज सायं 6.00 बजे के बाद भीड़-भाड़ वाले बाजारों में दुकानें बंद करवाने का निर्णय लेने के लिए जिला उपायुक्तों को अधिकृत किया है। मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, जो आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत हरियाणा राज्य कार्यकारी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने इस सम्बंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों व उपायुक्तों को एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सायं 6.00 बजे के बाद भीड़-भाड़ वाली मार्किट में पर्याप्त संख्या में दवाईयों की दुकानें तथा किराने की दुकानें खुली रखनी की भी आवश्यकतानुसार अनुमति प्रदान की जाए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा, रेस्टोरेंट व खाने की जगहों को केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुले रखने की अनुमति होगी। Post navigation सरकार की 28 अप्रैल को हरियाणा रोडवेज यूनियनों के साथ होने वाली बैठक स्थगित करने का निर्णय किताबें युवाओं में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना को जागृत करती हैं : पी.के.दास