Haryana Chief Minister Mr. Manohar Lal addressing Digital Press Conference regarding preparedness to tackle Covid-19 in the State at Chandigarh on March 23, 2020.

चंडीगढ़, 12 अप्रैल – हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 18 मण्डियों में गेहूं की ज्यादा आवक होने के कारण 24 घण्टे के लिए इन मंडियों में गेहूं खरीद पर रोक लगाई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी फसल मण्डी में केवल एस.एम.एस आने के बाद ही लाएं। किसान अपनी सुविधानुसार अपनी फसल बेचने का दिन ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल’ पर बदल सकते हैं।

यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई गेहूं खरीद सीजऩ 2021-22 के संबंध में समीक्षा बैठक में लिया गया।

बैठक में बताया गया कि 18 मण्डियां में अधिक आवक एवं कम उठान के कारण खचा-खच की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए 18 मंडियों नामत: यमुनानगर में रादौर, कुरूक्षेत्र में थानेसर, पिहोवा, ईस्माईलाबाद, लाडवा और बबैन, करनाल में निसिंग, तरावडी, असन्ध, इन्द्री व नीलोखेडी, अम्बाला में अम्बाला शहर व साहा, कैथल में कैथल, कलायत व चौका, सोनीपत में गोहाना, पानीपत में समालखा मंडियों में आगामी 24 घंटे में खाद्यान्न की खरीद पर रोक लगाते हुए गेट पास न जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, इन मण्डियों के लिए जिला उपायुक्तों की सहमति से अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने बारे भी आदेश दिए गए हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मण्डियों में उठान सही तरीके से नहीं हो रहा, वहां जिला उपायुक्तों द्वारा लगाये गए परिवहन इन्चार्ज अपने अनुसार एफ.आई.एफ.ओ सिस्टम में संशोधन कर सकते हैं तथा शीघ्र उठान के लिए खाद्य एजेंसियां अपने हिसाब से आढ़ती चुन सकती हैं। परिवहन प्रबन्धक इसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर परिवहन ठेकेदार अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार परिवहन व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त, पोर्टल पर नये परिवहन मालिक एवं उसके वाहनों को जोड़ सकते हैं।

बैठक में बताया गया कि इस समय मण्डियों में 24 लाख मीट्रिक टन कुल गेहूँ की आमद के फलस्वरूप 2.8 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उठान हुआ है। जिला स्तरीय कमेटी को किसी भी तरह से तुरन्त उठान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अगर कार्यरत श्रम एवं परिवहन ठेकदार किसी कारणवश गेहूँ का समय पर उठान करने पर असमर्थता जाहिर करता है तो जिला स्तरीय कमेटी को उच्च रेट पर किसी अन्य ठेकेदार से काम करवाने के लिए अधिकृत किया गया है तथा तत्पश्चात् इसकी अनुमति बाद में मुख्यालय से प्राप्त करने बारे कहा गया है।
इसके अलावा, बाहरी राज्य के किसानों का आगामी आदेशों तक मण्डी में प्रवेश वर्जित किया गया । इसके लिए, पुलिस महानिदेशक को राज्य सीमा पर नाका लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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