गुरुग्राम, 7 अप्रैल (अशोक): खेडक़ीदौला रिश्वत कांड के आरोपी खेडक़ीदौला पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी विशाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और आरोपी को हिदायत दी हैं कि जहां वह मामले की जांच में राज्य चौकसी ब्यूरो को सहयोग करेगा, वहीं वह इस मामले से संबंधित गवाहों को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य चौकसी ब्यूरो इस मामले में गत माह अदालत में चालान पेश कर चुकी है। उसी के बाद आरोपी ने अपनी जमानत याचिका अदालत में लगाई थी। जिस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

इस मामले में पूर्व थाना प्रभारी सहित 4 आरोपी हैं, जिनमें एक फार्म हाऊस का मालिक व बाकी पुलिसकर्मी हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष 28 दिसम्बर की रात्रि में फरीदाबाद की राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने खेडक़ीदौला पुलिस थाना में तैनात रहे कांस्टेबल अमित को दिल्ली के कॉलसेंटर संचालक नवीन भुटानी से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अमित ने बताया था कि वह थाना प्रभारी विशाल के कहने पर रिश्वत की रकम लेने के लिए पहुंचा था।

कॉल सेंटर संचालक इससे पूर्व 57 लाख रुपए दे चुका था और उसे एक फार्म हाऊस में बंधक बनाकर रखा गया था। राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने इस मामले में थाना प्रभारी विशाल, कांस्टेबल अमित, जसबीर एवं फार्म हाऊस संचालक केके यादव को गिरफ्तार कर लिया था।

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