पंचकूला। ब्लाइंड मर्डर केस में शुक्रवार को पंचकूला की कोर्ट ने हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ 11 लाख का जुर्माना लगाया। एडिशन सेशन जज नरिंदर सूरा की कोर्ट ने दोनो वकीलो को सुनते हुए हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इकलौते बेटे की मां को 6 साल बाद इंसाफ  मिला। वर्ष 2015 में सेक्टर 11 निवासी मुकुल भारद्वाज की पैसो के लेनदेन को लेकर गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। मुकुल भारद्वाज की हत्या करने के बाद मुकुल की गाड़ी को ताऊ देवीलाल के पीछे छोड़ दिया था।

मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से एक आरोपी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी गुरचरण उर्फ मिंटू को उम्र कैद की सजा 11 लाख का जुर्माना भी लगाया। पीड़ित परिवार को करीब 6 साल के बाद इंसाफ मिला। मृतक मुकुल भारद्वाज (उम्र 23 साल) अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। मुकुल की डेडबॉडी पंचकूला के मौली के पास गांव टाबर के पास टाँगरी नदी के पास मिली थी। और मुकुल की गाड़ी सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पास मिली थी। वकील महेश गोयल ने बताया कि हत्या करने वाला आरोपी गुरचरन मिंटू का सेक्टर 3 में पंचकूला रजेंसी होटल था। और मुकुल भारद्वाज का उसके पड़ोस में ही टाटा डोकोमो का कॉलसेंटर था। रात को मुकुल की कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मुकुल का गला घोटकर मुकुल की हत्या कर दी थी।

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