हाईकोर्ट ने हटाई रिजल्ट जारी करने पर लगी राेक हाईकोर्ट ने 22 मार्च को आयोग को नोटिस जारी कर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी न करने के निर्देश दिए थे।

चंडीगढ़– पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के फाइनल रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। हाईकार्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने यह आदेश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस मामले में याची को इंटरव्यू के लिए प्रोविजनल तौर पर शामिल करने के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया। इस मामले में शाहबाद निवासी मनप्रीत कौर ने याचिका दायर कर कहा था कि आयोग ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के 816 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। कोर्ट के आदेशों पर लिखित परीक्षा ली गई और इसके लिए 28 सितंबर 2020 को नोटिस देकर जानकारी दी गई कि 31 जनवरी 2021 को परीक्षा होगी। इसके बाद 23 फरवरी 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया ।

10 मार्च को दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए बुलाने संबंधी नोटिस किया गया लेकिन याची ने दावा किया कि इसमें उसका रोल नंबर नहीं था। 18 मार्च को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस देकर बचे हुए उम्मीदवारों को 20 मार्च को इंटरव्यू के लिए बुलाया। याचिका में कहा कि 20 मार्च को ही समाचार पत्र में नोटिस दिया गया और उसी दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इतने कम समय में इंटरव्यू के लिए पहुंचना संभव नहीं था। बावजूद इसके वह इंटरव्यू के लिए आयोग के दफ्तर पहुंची लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। वहां कहा गया कि वे अगले दिन रविवार को आए। वह 21 मार्च को फिर आयोग के आफिस पहुंची लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को सुनवाई करते हुए आयोग को नोटिस जारी कर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी न करने के निर्देश दिए थे। लेकिन शुक्रवार को आयोग के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने फाइनल रिजल्ट जारी न करने के आदेश को वापिस ले लिया।

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