हाईकोर्ट ने याची को कहा कि अभी सरकार का यह एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। चंडीगढ़ – हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण को देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाईकोर्ट ने याची को कहा कि अभी सरकार का यह एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को यह याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। Post navigation गजेन्द्र फौगाट को लख्मीचंद पुरस्कार,सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे अवार्ड । कोई भी वर्ग या संगठन किसी राजनैतिक पार्टी के नेता के बहिष्कार की घोषणा करता है तो यह सदन उसकी निंदा करता है : मुख्यमंत्री मनोहर लाल