“एक बार फ़िर झूठ की कार पर सवार हो कर मीडिया एवं सोशल मीडिया में भ्रमण करते देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ।

“”आम जनता के 7 लाख रुपए खर्च करवा कर 25000 रुपए का डिस्काउंट देने की स्कीम का गोदी मीडिया की मार्फत प्रचार कर रहे नितिन गडकरी ।

“आम जनता के 7 लाख रुपए खर्च करवा कर 25000 रुपए का डिस्काउंट देने की स्कीम का गोदी मीडिया की मार्फत प्रचार कर रहे नितिन गडकरी ।”

“हो कर झूठ की कार पर सवार, गरीब जनता को कुचलने को तैयार देश के परिवहन मंत्री !”

“मौजूदा 2 लाख रुपये (औसत वैल्यू) की अपनी पुरानी लेकिन अच्छी कंडीशन की कार बेवजह जबरन स्क्रैप करवाइएऔर5 लाख रुपये (औसत) की नई कार खरीदिए और 5% (25000 रुपये) का डिस्काउंट पाइए !”

क्या गज़ब की फ़ायदेमंद पॉलिसी लाए हैं गडकरी साहेब ।

ये पॉलिसी बेशक फायदेमंद तो है लेकिन जनता के लिए नहीं, बल्कि कार निर्माताओं एवं उनके डीलर विक्रेताओं के लिए फायदेमंद है।ऐसा दावा है गुड़गांव के अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया का ।

अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया ने भारत सारथी संवाददाता को जानकारी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1987 एवं
मोटर व्हीकल संशोधित एक्ट 2019 के सेक्शन 41(7) के अनुसार 10 एवं15 वर्ष पुराने #डीजल या #पेट्रोल के किसी भी वाहन की RC 5 वर्षों के लिए रिन्यू हो सकती है ।

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार भी केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने इनकी फीस भी निर्धारित कर दी है जो सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है:https://haryanatransport.gov.in/en/content/regitration-fee.

इसके बावजूद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी VEHICLE SCRAP POLICY का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ।

पिछले 6 वर्षों से नितिन गडकरी गोदी मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार कर रहे हैं कि ’10 वर्ष पुराने डीजल वाहन एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन NGT ने बैन कर दिए’ जबकि ये सत्य नहीं है, NGT ने वो वाहन कुछ समय के लिए अस्थाई तौर पर बैन किए थे एवं वो वाहन बैन किए थे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 1999 तक हुई थी, सन 2000 से निर्मित यूरो वाहनों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है ।किन्तु NGT के इन आदेशों को तोड़ मरोड़ कर नितिन गडकरी के मंत्रालय ने गोदी मीडिया के माध्यम से जम कर भ्रामक झूठा प्रचार किया और जनता के करोड़ों वाहन स्क्रैप करवा दिए या औने पौने दाम में बिकवा दिए ।

अब गडकरी साहेब एक नए झूठ के प्रचारक बन कर अवतरित हुए हैं ।

मकसद वही पुराना है ‘जनता के मौजूदा कानूनी मान्यता प्राप्त वाहनों को गैरकानूनी तरीकों से स्क्रैप करवाना ताकि नए वाहन निर्माताओं एवं उनके डीलर शोरूम को नाजायज आर्थिक फायदा पहुँचाया जा सके’ ।

देश के परिवहन मंत्री ने VEHICLE SCRAP POLICY में RC रिन्यू की फीस कई गुना बढ़ाने के साथ GREEN TAX का प्रावधान मात्र इस नीयत से किया ताकि आम गरीब जनता अपने पुराने वाहन की RC रिन्यू ही ना करवा पाए और वाहन स्क्रैप करने पर मजबूर हो जाए ।

प्रदूषण नियंत्रण तो बहाना है, गडकरी जी का असली मकसद तो नए वाहन निर्माताओं एवं उनके डीलर शोरूम को नाजायज आर्थिक फायदा पहुँचाना है ।

भारत सारथी समाचार पत्र ने पूर्व प्रकाशित लेखों में पूरी कवरेज प्रकाशित की हैं जिनमें “ट्रांसपोर्ट घोटाला” विस्तार से प्रकाशित किया गया था जिस ट्रांसपोर्ट घोटाले पर अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया ने गुड़गांव न्यायालय में भ्रष्टाचार अधिनियम कानून के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया था जिसकी सुनवाई चल रही है जिस मुक़दमे में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर मुख्य आरोपी बनाए गए हैं ।

भारत सारथी समाचार पत्र के माध्यम से अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया का आम जनता को संदेश है कि #दिल्ली #NCR में 10 एवं 15 वर्ष #पुराने #वाहनों की #RC रिन्यू करवाइए, #कार, #स्कूटर, #ऑटो #रिक्शा, #ट्रेक्टर, #ट्रक किसी भी वाहन की RC रिन्यू करवाइए,
किसी भी वाहन पर कोई पाबंदी नहीं ।

2019 में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 41(7) के अनुसार 10 एवं15 वर्ष पुराने #डीजल या #पेट्रोल के किसी भी वाहन की RC 5 वर्षों के लिए रिन्यू हो सकती है ।संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने इनकी फीस भी निर्धारित कर दी है जो सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है:https://haryanatransport.gov.in/en/content/regitration-fee

इसके बावजूद अगर #RTO #SDM आपसे #NGT के आदेशों का बहाना बना कर आपके पुराने वाहन की RC RENEW करने से इनकार करें तो आप उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाएं या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं ।

#पुलिस शिकायत दर्ज करवाने या #कोर्ट की शरण में जाने के लिए मुकेश कुल्थिया की सेवा निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।

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