चंडीगढ़, 1 मार्च- हरियाणा सरकार ने एच.आर.एम.एस. सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानांतरण आदेश जारी नहीं करने के लिए उद्योग-1 शाखा, हरियाणा सिविल सचिवालय के उप-अधीक्षक, अशोक कुमार के तुरंत प्रभाव से निलम्बन आदेश जारी किये हैं। उन्हें हरियाणा सिविल सेवा नियम 7 के तहत चार्जशीट किया जाएगा। निलम्बन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा। Post navigation हरियाणा पुलिस ने लोगों को फेस मास्क पहनने के प्रति प्रेरित करने हेतू चलाया एक और विशेष अभियान सरस्वती की जलधारा के लिए तीन गांवों के किसानों ने दी जमीन