चंडीगढ़, 1 मार्च- हरियाणा सरकार ने एच.आर.एम.एस. सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानांतरण आदेश जारी नहीं करने के लिए उद्योग-1 शाखा, हरियाणा सिविल सचिवालय के उप-अधीक्षक, अशोक कुमार के तुरंत प्रभाव से निलम्बन आदेश जारी किये हैं।

उन्हें हरियाणा सिविल सेवा नियम 7 के तहत चार्जशीट किया जाएगा। निलम्बन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा।

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