सैक्टर 15 जिला रैडक्रास कार्यालय की वृद्धो के प्रति लापरवाही

रमेश गोयत

पंचकूला। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन के आदेशों की सैक्टर 15 जिला रैडक्रास कार्यालय में सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला रैडक्रास कार्यालय में ड्राईविंग लाईसैंस बनवाने के लिए एक छोटे से कमरे में 20-25 आदमियों को बिठाकर रैडक्रास की ट्रैंनिग दी जा रही है। चेहरे पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का कोई भी उपयोग नही किया जा रहा है।

जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा द्वारा जारी पिछल्ले हफ्ते हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जारी दिशानिर्देशों की सरेआम धज्जियां उडाई जा रही है। सैक्टर 15 जिला रैडक्रास कार्यालय में जिलें का वृद्ध आश्रम भी है। जहा पर सैकड़ो बुजुर्ग रह रहे है। उन्हे कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। इस बात की तरफ कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोह सहित अन्य के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इस बारे जिला रैडक्रास कार्यालय में तैनात अधिकारी ने बताया कि आगें से इस बात का ध्यान रखा जाएगें। सरकारी दिशा र्निदेशो अनुसार ही ट्रैंनिंग होगी।

जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि 6 फरवरी 2021 को जारी किए गए एसओपी/दिशानिर्देशों के अनुसार, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ अनुमति दी है। अर्थात 1000 व्यक्तियों की हॉल क्षमता में 500 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इसी प्रकार 500 व्यक्तियों की हॉल क्षमता में 250 व्यक्तियों की अनुमति है और 200 व्यक्तियों की हॉल क्षमता में 100 व्यक्तियों की अनुमति हैं। उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है उन्होंने बताया कि इस संबंध में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य मण्डलों के आयोजक जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेंगे।

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