ज़मीन संबंधी दस्तावेज़ अब वेबसाइट पर ही हो जाएंगे सत्यापित, अफसरों के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं

चंडीगढ़, 15 फरवरी। राज्य सरकार ने ज़मीन मालिकों की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्व विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ज़मीन संबंधी दस्तावेजों को सत्यापित करवाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब जमाबंदी डॉट कॉम वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ बिना अधिकारी के दस्तखत के भी पूरी तरह मान्य होंगे। इन दस्तावेजों की डिजिटल वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर ही की जा रही है। 

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब आम लोग किसी भी समय कहीं से भी अपने दस्तावेज़ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न सरकारी कामों के लिए सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे दस्तावेजों को सत्यापित करवाने के लिए उन्हें अब किसी सरकारी अधिकारी या कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

जमाबंदी डॉट कॉम वेबसाइट पर राज्य की विभिन्न प्रकार की ज़मीनों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट से रिकॉर्ड डाउनलोड कर उपभोक्ता रजिस्ट्री, ज़मीन लेनदेन, वसीयत, बैंक लोन, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने आदि कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।

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