चंडीगढ़, 11 फरवरी- हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति का पालन राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटी, डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भी किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त निर्देश उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, सरकारी कॉलेज व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति का पालन शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों व दाखिलों के लिए किया जाएगा। Post navigation संस्कार, संस्कृति और संस्कृत की बात करने वाली सरकार ने किया पीजीटी संस्कृत के साथ अन्याय- हुड्डा हरियाणा के उत्पादों को दुनियाभर में पहुंचाने के लिए तीन कंपनियों से करार