इस पूरे मामले में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा, पंचकूला जिले के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है. इस मामले में 13 जून 2011 को बद्दी थाने में मामला दर्ज हुआ था.

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में हरियाणा के कालका के विधायक प्रदीप चौधरी को तीन साल की सजा सुनाई गई है. विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा और 85 -85 हजार जुर्माना लगाया है. नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया है. पूरा मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उतपन्न करने से जुड़ा है.

युवक की मौत पर बवाल

जानकारी के अनुसार, नालागढ़ की पी जितेंदर कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रूपये जुर्माना ठौका है. सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्रिहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाना में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुना सिंह निवासी पप्सोहा पुलिस को देखकर बचने के के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया. युवक की इलाज क दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी.

पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी

मौत के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने लाश को लेकर बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस के ऊपर हमला किया और इसमें कई पुलिस कर्मचारी जगमी हाए थे. पुलिस की सरकारी बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी. जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा, पंचकूला जिले के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है. इस मामले में 13 जून 2011 को बद्दी थाने में मामला दर्ज हुआ था.

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