परीक्षार्थी को सहायता मुहैया करवाने में संलिप्ता पाए जाने पर होगी स्कूल की मान्यता रद्द

भिवानी/मुकेश वत्स  

उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि जिला में दो व तीन जनवरी को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थियों की मदद करने व लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक या ड्यूटी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की संलिप्ता पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तथा स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।

उपायुक्त आर्य अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप ही परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश होना चाहिए। निर्धारित समय के बाद कोई भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से ड्यूटी देने वाले हर छोटे-छोटे बड़े कर्मचारी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा, बिना पहचान पत्र किसी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैमर, स्कैनर और सीसीटीवी कैमरे और फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के भी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं। पेपर का परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने का समय नोट किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बोर्ड के नियमानुसार ही सेंटर में सिटिंग प्लान बनाई जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा भी धारा 144 लागू करने के आदेश किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय के दौरान यदि किसी रूम से परीक्षार्थी पेपर बाहर लेकर जाता है तो संबंधित ड्यूटी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

बैठक के दौरान जिला शिक्षा अजीत सिंह श्योराण ने बताया कि जिला में पात्रता परीक्षा के लिए 12 शिक्षण संस्थानों में 22 सेंटर बनाए हैं। इसी प्रकार से 22 अधीक्षक और 12 और मुख्य अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी के बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा और बाई आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। महिलाओं को सिर्फ सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी लगाने की इजाजत होगी। उपायुक्त आर्य ने बताया कि यदि कोई कोरोना संक्रमित परीक्षा देने आता है तो उसको बरामदे या खुले में अलग से बैठाया जाएगा, लेेकिन उसके पास कोरोना संक्रमित होने का स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

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