फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से नही है एनओसी चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन कैथल को मिनी सेक्रेटेरिएट के पास फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी ना होने एवं एसपी कैथल द्वारा गैरकानूनी अतिक्रमण को लेकर दायर की गई पीआईएल पर आदेश दिए। कैथल जिले के आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल रसुलपुर द्वारा दायर जनहित याचिका जिसकी संख्या 200/2020 जिसकी पैरवी वरिष्ठ वकील प्रदीप रापड़िया कर रहे थे, की सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ता जयपाल द्वारा लघु सचिवालय कैथल एवं जुडिशल कंपलेक्स कैथल के पास अग्निशमन विभाग यानी फायर डिपार्टमेंट से नो आॅब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना होने के कारण लोगों की जान को खतरा एवं पिछले दिनों लगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आग का मुद्दा उठाया था। जिसमें लाखों रुपए का नुकसान और कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। पुलिस अधीक्षक कैथल द्वारा अपने आॅफिस के विस्तार के लिए लघु सचिवालय के बरामदे को बिना डिप्टी कमिश्नर की परमिशन के गैरकानूनी अतिक्रमण करके अपनी ब्रांच का विस्तार कर लिया था। जिससे कि आग लगने की स्थिति में लोगों को बचने के लिए आवाजाही में दिक्कत हो सकती थी एवं जो नक्शा मूल तौर पर लघु सचिवालय का पास हुआ था। उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने तुरंत याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और इस कार्यवाही का जो भी निर्णय अथॉरिटी लेंगी उसकी जवाबदेही याचिकाकर्ता को जवाब के तौर पर देने के लिए भी हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने कहा है। Post navigation स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कल रात अच्छी तरह नींद ली और भोजन किया 1983 पीटीआई के बाद अब 816 ड्राइंग टीचरों को भी अब नौकरी से निकाले जाने की तैयारी