हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार, लङाई-झगङा, लूट, हथियार के बल पर लूट इत्यादि अपराधों की 01 दर्जन से भी अधिक वारदातों को अन्जाम देने वाले 02 शातिर बदमाशों को अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू। आरोपियों ने दिनांक 14.12.2020 को थाना खेङकी दौला में अलग-अलग स्थानों से हथियार के बल पर फायर करते हुए 02 कार छीनने की वारदातों को दिया था अन्जाम। अपराध शाखा मानेसर की पुलिस टीम ने कुछ घन्टों के अन्दर ही बदमाशों को किया काबू। आरोपियों द्वारा हथियार के बल पर छीनी गई 02 कार व वारदातों को अन्जाम देने में प्रयोग की गई 01 पिस्तौल तथा 04 जिन्दा कारतूस आरोपियों के कब्जा से किए गए बरामद। दिनांक 14.12.2020 को थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना एस.पी.आर. रोङ पर हथियार के बल पर गाङी लूटने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना खेङकी दौला, गुरग्राम की पुलिस टीम नजदीक पाल्म हिल्स एस.पी.आर. रोङ पहुंची तो मुस्तफा पुत्र शाकिर निवासी गाँव आसरा, जिला बागपत, उत्तर-प्रदेश ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि वह कार पर ड्राईवरी की नौकरी करता है। दिनांक 14.12.2020 को इसके पास सवारी पिकअप करने के लिए फोन आया। उस कॉल पर यह एस.पी.आर. रोङ पर सवारी पिकअप के लिए चला गया तो इसकी गाङी के पास 02 नौजवान लङके आए और गाङी में बैठ गए। फिर उन्होंनें ड्यूटी कैन्सिल कर दी और इसकी कनपटी पर पिस्टल लगा दिया तो यह डरकर गाङी को छोङकर भागने लगा तो उनमें से एक लङके ने इसको पकङकर इसकी जेब से हथियार के बल 6500 रुपए छीन लिए और इसकी गाङी व पैसे लेकर वहां से भाग गए। इस शिकायत पर थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम में कानून की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। दिनांक 14.12.2020 को ही थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम के एरिया से ही हथियार के बल पर हवाई फायर करके ह्यूडाई वरना कार छीनने की एक अन्य वारदात को अन्जाम दिया गया था। जिस सम्बन्ध में भी थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम में कानून की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था। लगातार एक के बाद एक वारदात होने व वारदातों की संगीनता को देखते हुए श्री के.के. राव भा.पु.से., पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम द्वारा विशेष आदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए व इन वारदातों को अन्जाम देने वाले आरोपियों को पकङने लिए कई स्पेशल पुलिस टीमों का भी गठन किया गया। श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए व अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए उप-निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता अपनी समझबुझ से उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित दोनों आरोपियों को वारदात के कुछ घन्टों बाद दिनांक 14.12.2020 को ही सैक्टर-90, गुरुग्रा से काबू करने में बङी सफलता हासिल कीः- हिमान्शु उर्फ रुबल पुत्र स्व. सुरेन्द्र सिंह निवासी गाँव खाँनपुर खुर्द, जिला सोनीपत।अमन उर्फ सुखा उर्फ मन्नु पुत्र दर्शन सिंह निवासी छोबरी कॉलोनी, नजदीक न्यू बस स्टैण्ड, जीन्द। आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में हथियार के बल पर उपरोक्त अभियोग में गाङी (स्वीफ्ट डिजायर) व नगदी छीनने की वारदात को अन्जाम देना स्वीकार किया तथा निम्नलिखित अभियोगों में वारदातों को अन्जाम देने का खुलाशा कियाः- अभियोग संख्या 134 दिनांक 25.06.2020 धारा 394, 34 भा.द.स. थाना गोहाना, जिला सोनीपत।अभियोग संख्या 199 दिनांक 10.09.2020 धारा 307 भा.द.स. थाना शहर सफिदो, जिला जीन्द।अभियोग संख्या 549 दिनांक 07.12.2020 धारा 379ए, 392, 397 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम, थाना शहर गोहाना, जिला सोनीपत।अभियोग संख्या 237 दिनांक 11.12.2020 धारा 392, 394 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम, थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम।अभियोग संख्या 402 दिनांक 14.12.2020 धारा 379बी, 285 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम।अभियोग संख्या 144 दिनांक 31.03.2019 धारा शस्त्र अधिनियम, थाना राई, सोनीपत।अभियोग संख्या 93 दिनांक 09.04.2018 धारा 323, 452, 506, 34 भा.द.स., थाना बङौदा, सोनीपत।अभियोग संख्या 219 दिनांक 25.08.2018 धारा 379बी, 34 भा.द.स. थाना बङौदा, सोनीपत।अभियोग संख्या 222 दिनांक 20.05.2020 धारा 188 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना शहर गोहाना, सोनीपत।अभियोग संख्या 771 दिनांक 31.12.2019 धारा एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना शहर सोनीपत।अभियोग संख्या 347 दिनांक 02.08.2017 धारा 302, 34 भा.द.स., एस.सी.एस.टी. एक्ट व शस्त्र अधिनियम, थाना सदर, रोहतक।अभियोग संख्या 33 दिनांक 05.02.2018 धारा शस्त्र अधिनियम थाना फरुखनगर, गुरुग्राम।अभियोग संख्या 31 दिनांक 07.02.2018 धारा 147, 148, 186, 332, 353 भा.द.स. थाना भौन्डसी, गुरुग्राम।अभियोग संख्या 15 दिनांक 03.08.2017 धारा शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन्स, जीन्द। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि इन्होनें दिनांक 14.12.2020 को थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम के एरिया से हथियार के बल पर 01 स्वीफ्ट डिजायर व 01 वरना कार को छीनने की वारदातों को अन्जाम दिया था। स्वीफ्ट डिजायर कार के चालक की कनपटी पर पिस्तौल रखकर व वरना कार चालक को हवाई फायर करते हुए भय दिखाकर वारदातों को अन्जाम दिया था। ये दोनों पहले भी रोहतक, जीन्द व भौन्डसी, गुरुग्राम में कई बार जेल जा चुके है। आरोपियों द्वारा दिनांक 14.12.2020 को थाना खेङकी दौला से छीनी गई 02 कार (01 स्वीफ्ट डिजायर व 01 ह्युनडाई वरना), वारदातों को अन्जाम देने में प्रयोग की गई 01 पिस्तौल तथा 04 जिन्दा कारतूस आरोपियों के कब्जा से पुलिस टीम द्वारा बरामद की गई है। आरोपियों को आज दिनांक 15.12.2020 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है। Post navigation केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह गुरूग्राम के विकास के प्रति गंभीर-मेयर मधु आजाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता पहुंचे