भिवानी/मुकेश वत्स हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर जिला में पटाखों/आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंद लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवलेहना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों के मद्देनजर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने अपने आदशों में कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी संक्रमण एकाएक बढ़ा है। पटाखों से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इससे कोरोना महामारी संक्रमित लोगों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। Post navigation धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम के चलते नियुक्त किए ड्यूटी मैजिस्टे्रट दिव्यांगों का राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन 14 दिसंबर को